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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि उत्पादन मंडी समितियों के कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम थोपने के आदेश को रद्द कर के उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पाद बाजार बोर्ड को रेगुलेशन 2013 के तहत आठ हफ़्ते में पेंशन, ग्रेच्युटी लागू करने का निर्देश दिया है। यह सीपीएफ स्कीम के तहत लागू किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बोर्ड व समितियों की सेवा शर्ते तय नहीं कर सकती। ऐसा अधिकार केवल बोर्ड को ही है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव व नौ अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम थोपने की वैधता की चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
Vineet Dubey
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