समझौते के बाद भी मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Positive India: Allahabad:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू विवाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद भी आपराधिक मुकदमा चालू रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शीर्ष कोर्ट ने भी कहा है कि अपराध गंभीर समाज पर प्रभाव डालने वाला नहीं हो और पक्षों में समझौता हो गया हो तो मुकदमे को जारी रखने का औचित्य नहीं है।
कोर्ट ने झांसी की अदालत में विचाराधीन राज्य सरकार बनाम वरूण वाल्मीकि केस की कायर्वाही रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति के एन बाजपेयी ने बबीना (झांसी) के शंकर वाल्मीकि व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।