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वादकारियों की सहूलियत को नए केसों की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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Positive India:Allahabad:
शिक्षा सेवा अधिकरण को लंबे समय तक चले अधिवक्ता आंदोलन से हाईकोर्ट का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। आंदोलन के चलते नए केसों की सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिससे बड़ी संख्या में याचिकाएं एकत्र हो गई हैं। वादकारियों की सहूलियत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ा निर्णय लेते हुए बुधवार को नए केसों की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि अभी तक हाई कोर्ट में बुधवार को नए केसों की सुनवाई नहीं होती थी। शिक्षा सेवा अधिकरण को लखनऊ में स्थापित करने के विरोध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता लगभग दो सप्ताह से आंदोलनरत थे। इसके चलते सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, साथ ही प्रदेश भर के वादकारियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते हाईकोर्ट में दाखिल हजारों केसों की सुनवाई नहीं हो सकी। कुछ ही दिनों बाद हाईकोर्ट में दशहरा की छुट्टियां भी होने वाली है। इस कारण यदि नए केसों की सुनवाई नहीं हुई तो याचिकाओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी। इसी के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया है।
Advocate Vineet Dubey

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